मुंबई, 29 जून। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच सत्तारूढ़ शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने को गैरकानूनी करार देते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में का रुख किया है।
शिवसेना की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश की दलीलें
इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना की अर्जी मंजूर कर ली है। प्राप्त जानकारी के नुसार आज शाम पांच बजे इसपर सुनवाई होगी। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला लिया।
शिंदे के वकील नीरज कौल ने कहा – सिंघवी कोर्ट को गुमराह कर रहे
दूसरी तरफ शिवसेना के बागी विधायकों के अगुआ एकनाथ शिंदे खेमे के वकील नीरज किशन कौल ने शिवसेना की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि विशेष सत्र बुलाना और फ्लोर टेस्ट सदन का मामला है। कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। नीरज ने कहा कि सिंघवी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को तीन बजे तक अर्जी की कॉपी देने को कहा और सुनवाई का समय शाम पांच बजे रखा।
राज्यपाल ने 30 जून को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने को कहा है
गौरतलब है कि राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव से गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे शिवसेना नीत सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। यानी 30 जून को उद्धव ठाकरे सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। संजय राउत ने कहा, ‘फ्लोर टेस्ट की मांग गैरकानूनी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। 16 विधायकों की आयोग्यता संबंधी सुनवाई कोर्ट में चल रही है फिर एक दिन में विशेष सत्र बुलाया जाना आदलती कार्यवाही की अवमानना होगी।’