अहमदाबाद, 28 अप्रैल। गुजरात में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, एसबीआई की एक शाखा ने एक किसान को सिर्फ इसलिए अनापत्ति प्रमामणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया कि उस पर 31 पैसे बकाया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने 31 पैसे बकाया होने की वजह से किसान को नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। किसान को एक जमीन खरीद के मामले में बैंक से एनओसी की जरूरत थी।
अदालत ने कहा – यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं
मामला कोर्ट में पहुंचने पर बैंक ने कोर्ट को बताया कि कर्ज चुकाने के बाद भी किसान का 31 पैसे बकाया है। इस पर जस्टिस भार्गव करिया ने कहा, ‘यह बहुत अधिक है।’ साथ ही कोर्ट ने कहा कि इतनी कम राशि के लिए ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं करना ‘उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं’ है।
जस्टिस भार्गव करिया ने कहा, ’31 पैसे का बकाया? क्या आप जानते हैं कि 50 पैसे से कम की किसी चीज को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।’ कोर्ट ने बैंक से इस मुद्दे पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा और सुनवाई दो मई तक के लिए स्थगित कर दी।