Site icon hindi.revoi.in

सपा के कद्दावर नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत, फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे

Social Share
FacebookXLinkedinInstagramTelegramWhatsapp

प्रयागराज, 10 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में उन्हें दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

कोर्ट ने कहा है कि ‘शत्रु संपत्ति’ पर कब्जा करना गलत था। यह जमीन अर्धसैनिक बल को सौंप दी गई है। फिलहाल फरवरी, 2020 यानी 26 माह से भी ज्यादा समय से सीतापुर जेल में बंद आजम खान अब भी बाहर नहीं आ सकेंगे।

30 मई तक विवादित संपत्ति सौंपने की शर्त के साथ 2 माह की अंतरिम जमानत

आजम खान के वकील सफदर काजमी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 मई तक विवादित संपत्ति सौंपने की शर्त के साथ अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले का निबटारा कर दिया गया है, लेकिन वह इस हफ्ते हुई एक अलग घटना के कारण जेल से बाहर नहीं आएंगे।

88 दर्ज मामलों से 87 मामलों में मिल चुकी है जमानत

उल्लेखनीय है कि आजम खान के खिलाफ पर तीन दिन पहले ही फर्जी दस्तावेजों की मदद से तीन स्कूलों को मान्यता दिलाने से संबंधित मामले में एक केस दर्ज किया गया है। आजम खान के खिलाफ यह केस रामपुर में दर्ज किया गया है। यह मामला बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी। इसलिए उन्हें जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना होगा। फिलहाल आजम खान को अब तक 88 दर्ज मामलों से 87 में जमानत मिल चुकी है।

Exit mobile version