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सपा नेता आजम खान के बाद उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी विधानसभा से अयोग्य घोषित, स्वार सीट रिक्त घोषित

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लखनऊ, 15 फरवरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फिर बड़ा झटका लगा है, जब उनके बाद पुत्र और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान को भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनकी सीट स्वार रिक्त घोषित हो गई।

दूसरी बार विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए अब्दुल्ला

अब्‍दुल्‍ला आजम खान पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उप्र विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में गत सोमवार को दो साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुरादाबाद अदालत के फैसले की प्रति आने के बाद सचिवालय ने स्वार सीट रिक्त घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया।

यह दूसरी बार है, जब अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित किया गया और उनकी सीट रिक्त घोषित की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उनके निर्वाचन को रद करने के बाद उन्हें 2020 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां कहा, ‘अब्दुल्ला आजम खां को 15 वर्ष पुराने एक मामले में मुरादाबाद एक अदालत द्वारा हाल ही में दो वर्ष की सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किया गया है। उनकी सीट 13 फरवरी से खाली घोषित की गई है।’

पिता-पुत्र की जोड़ी के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय

अब्दुल्ला आजम इसके साथ ही अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर, 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा।

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