मुंबई, 27 सितंबर। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। ब्रिटेन में दिए गए टैक्स मामले में पीठ ने एक्ट्रेस द्वारा किए गए 29 लाख रुपये के विदेशी कर क्रेडिट दावे को बरकरार रखा है।
मामला जब सामने आया जब एक कर अधिकारी ने निर्धारित समय के बाद फॉर्म स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, आईटी अधिनियम कहता है कि भारत में एक करदाता दूसरे देश में भुगतान किए गए करों के लिए विदेशों में अर्जित कमाई या पेशेवर आय या विदेशी संपत्ति के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, इसका उद्देश्य डबल टैक्सेशन को रोकना है।
क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशल ईयर 2017-18 के लिए सोनाक्षी सिन्हा के टैक्स रिटर्न को सीमित जांच के लिए चुना गया था ताकि उनके द्वारा दावा किए गए क्रेडिट की शुद्धता और पात्रता का निर्धारण किया जा सके। कर अधिकारी ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 22 सितंबर, 2018 को अपना रिटर्न दाखिल किया था।
लेकिन 20 जनवरी, 2020 को क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया, जो कर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को या उससे पहले फॉर्म दाखिल करने के नियम के खिलाफ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, देरी के कारण सिन्हा को क्रेडिट क्लेम से वंचित कर दिया गया और मामला आईटीएटी तक पहुंचा।
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