नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। दिल्ली शराब घोटाला केस में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के दो नेताओं – पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस क्रम में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी तो संजय सिंह को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया था और अपने खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं होने का तर्क दिया था। लेकिन ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है।
इतना ही नहीं वरन प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को कथित शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि संजय सिंह रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे और उन्हें अपराध की रकम मिली थी। ईडी की एक और अहम दलील थी कि अपने राजनीतिक रसूख और पहुंच की वजह से संजय सिंह की ईडी के अफसरों और दस्तावेजों तक पहुंच आसान है, लिहाजा जमानत पर बाहर आने के बाद वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप मे ईडी ने संजय सिंह को गत चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी की दलील थी कि संजय सिंह अपराध में हुए लाभ के हिस्सेदार हैं। साजिश रचने और अंजाम देने वालों में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके सबूत मौजूद हैं। वहीं, संजय सिंह को ओर से कहा गया है कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं क्योंकि न तो उनके पास से कोई रकम बरामद हुई है न ही ईडी धन के लेनदेन की कोई कड़ियां बना या जोड़ पाई है।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ाई गई
इससे पहले आज ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। ‘आप’ नेता की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट में उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी। इस दौरान कोर्ट ने आरोपित के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई है और कहा कि आप लोग जान बूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं।