नई दिल्ली, 22 नवंबर। सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला की पांच दिन की पुलिस रिमांड आज (22 नवंबर) खत्म होने जा रही है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट ने 17 नवंबर को पांच दिनों के अंदर आफताब का नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए कहा था।
दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही 21 नवंबर को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की। कोर्ट से आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल चुकी है। वहीं, आफताब का नार्को टेस्ट भी होगा। पुलिस इन दोनों टेस्ट के जरिए आरोपी आफताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इनमें से एक में फिजिकली, तो दूसरे में आरोपी आफताब को नशे यानी आधा बेहोश करके पूछताछ की जाएगी।
आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर मशीन से सामना आज इसलिए भी होने के चांस ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को ही आफताब की रिमांड की मियाद पूरी हो रही है। आफताब को दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। दोनों ही टेस्ट में सामान्य तौर पर क्या अंतर है?