कोलकाता, 25 मार्च। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया। बीते 21 मार्च की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हिंसा और आगजनी हुई थी। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उप प्रधान भादू शेख की हत्या के बाद कुछ अराजक तत्वों ने बोगतुई गांव में करीब दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें जलकर 6 महिलाओं और 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी।
- फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चौंकाया
पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था।
- हिंदू सेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट
हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से SIT जांच कराने की मांग हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें एक सेवानिवृत्त SC न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली SIT द्वारा बीरभूम हिंसा की जांच की मांग की गई है।