Site icon hindi.revoi.in

कांग्रेस को झटका : आयकर ट्रिब्यूनल का पार्टी के बैंक खातों के खिलाफ काररवाई रोकने से इनकार

Social Share

नई दिल्ली, 8 मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब आयकर न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को कांग्रेस के बैंक खातों के खिलाफ आयकर विभाग की काररवाई पर रोक लगाने की पार्टी की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्रिब्यूनल से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, लेकिन ट्रिब्यूनल पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि फरवरी में, आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये की आयकर मांग पर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते जब्त कर लिए थे। पार्टी ने आयकर विभाग की काररवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यदि उसके खाते फ्रीज कर दिए गए तो पार्टी बिल और वेतन का भुगतान नहीं कर पाएगी।

कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने गत 21 फरवरी को आरोप लगाया था कि मामले में सुनवाई और फैसला लंबित होने तक, आयकर विभाग ने बैंकों को कांग्रेस, आईवाईसी और एनएसयूआई खातों से 65 करोड़ रुपये से अधिक सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश दिया।

अजय माकन ने लिखा, ‘क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आयकर का भुगतान करना आम बात है? नहीं। क्या भाजपा आयकर का भुगतान करती है? नहीं। फिर कांग्रेस पार्टी को 210 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व मांग का सामना क्यों करना पड़ रहा है?’

क्या है कांग्रेस के खिलाफ आयकर मामला?

कांग्रेस पर आरोप है कि पार्टी ने वित्त वर्ष 2017-18, असेसमेंट ईयर 2018-19 का बकाया इनकम टैक्स नहीं चुकाया। शुरुआती बकाया 103 करोड़ रुपये था और देर से भुगतान पर अर्जित ब्याज 32 करोड़ रुपये था। 6 जुलाई, 2021 को बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन 105 करोड़ किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने आयुक्त अपील के समक्ष अपील की, लेकिन अनिवार्य 20% का भुगतान नहीं किया। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, पार्टी ने कुछ भुगतान किए, लेकिन कर-बकाया राशि पर विवाद नहीं सुलझा।

Exit mobile version