नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा, जब कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार को विरोध किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश रख लिया था सुरक्षित
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने हाई कोर्ट में कहा था कि ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की ‘आड़’ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अब रद की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ।