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‘पात्रा चॉल’ केस : शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी, अभी जेल में ही रहना होगा

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मुंबई, 5 सितम्बर। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के सम्पादक और राज्यसभा सांसद संजय राउत को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को ‘पात्रा चॉल’ के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जारी संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले माह एक अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संजय राउत को गोरेगांव स्थित ‘पात्रा चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में गिरफ्तार किया था।

ईडी ने विशेष अदालत में लगाई थी राउत की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अर्जी

60 वर्षीय राउत की ईडी द्वारा हासिल की गई न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके कारण ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे के समक्ष राउत की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की अर्जी लगाई।

ईडी के अधिकारियों ने जज एमजी देशपांडे के समक्ष दायर आवेदन में कहा कि शिवसेना सांसद से अभी और पूछताछ करने की जरूरत है। इसके अलावा अब भी मामले की जांच चल रही है। इसलिए कोर्ट राउत की न्यायिक हिरासत को और बढ़ाने की कृपा करे। न्यायमूर्ति देशपांडे ने पेश की गई दलीलों पर गौर करने के बाद राउत की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि ईडी ने ‘पात्रा चॉल’ के पुनर्विकास में हुई वित्तिय खामियों के संबंध में की गई जांच के आधार पर आरोप लगाया है कि इसमें सीधे तौर पर संजय राउत की पत्नी और उनके सहयोगियों के बीच वित्तीय लेनदेन हुआ है और यह सबकुछ राउत के संरक्षण में हुआ है। इसलिए संजय राउत भी  ‘पात्रा चॉल’ मामले में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं में बराबर के भागीदार हैं।

वहीं दूसरी ओर ईडी के आरोपों को झूठा और केंद्र की साजिश बताते हुए शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है संजय राउत इस तरह के किसी भी गलत कार्य में शामिल नहीं हैं। केंद्रीय एजेंसियां उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि केंद्र की सरकार को संजय राउत से बहुत दिक्कतें थीं।

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