Site icon hindi.revoi.in

यूएई में गैर मुस्लिमों के लिए नया फैमिली कानून लागू – विवाह या तलाक के लिए शरिया कानून की बाध्यता खत्म

Social Share

नई दिल्ली, 2 फरवरी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने गैर मुस्लिम नागरिकों के लिए देश में नया फैमिली कानून लागू किया है। इसके तहत UAE में रहने वाले सभी विदेशी गैर मुस्लिम नागरिकों को अब बिना शरिया कानून माने विवाह करने या तलाक देने का अधिकार होगा। इसके अलावा वे किसी बच्चे की कस्टडी ले सकेंगे या वसीयतनामा लिख सकेंगे अथवा पितृत्व अधिकार हासिल कर सकेंगे।

40 से अधिक विभिन्न कानूनों में संशोधन

हालांकि, यह कानून 1 फरवरी, 2023 को लागू हुए, लेकिन इन सुधारों को दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने 27 नवम्बर, 2021 को ही अपनी अनुमति दे दी थी। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात में 40 से अधिक विभिन्न कानूनों में संशोधन किया गया है।

संयुक्त अरब अमीरात की न्यायिक प्रणाली में नए सुधार अबू धाबी के सिविल फैमिली कोर्ट सिस्टम से शुरू हुए हैं, जो गैर-मुस्लिम जोड़ों को शरिया कानूनों का पालन किए बिना तलाक देने या शादी करने की अनुमति देता है। यह कानून अब ब्रिटेन और यूरोप में लागू कानूनों के अनुरूप हो गया है।

यूएई की राजधानी अबू धाबी ने नवम्बर, 2021 में ही इस प्रथा को अपना लिया था जबकि अन्य छह शेख राज्यों (अमीरात) दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल क्वैन, फुजैराह और रास अल खैमाह में अब लागू हुए हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले यूएई में रहने वाले गैर-मुस्लिम विदेशियों को स्थानीय अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल करते समय शरिया कानून का पालन करना पड़ता था। भले ही वह कानून उनके देश से अलग हो। इस वजह से अधिकातर लोग तलाक लेने या शादी करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के बाहर जाकर प्रक्रिया अपनाते थे।

Exit mobile version