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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, राहुल गांधी की सजा पर रोक से इनकार करने वाले जज भी शामिल

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नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को विभिन्न उच्च न्यायलों के नौ जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। इनमें गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है, जिन्होंने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन नौ जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है, उनमें न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक सहित गुजरात उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश शामिल हैं। कॉलेजियम ने गत तीन अगस्त को हुई अपनी बैठक में न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए उच्च न्यायालयों के इन न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की है।

चर्चा में रहे हैं गुजरात के ये जज

जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक को गुजरात से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। इनके अलावा, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जे दवे को राजस्थान, जस्टिस कुमारी गीता गोपी को मद्रास और जस्टिस अल्पेश वाई कोग्जे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति समीर दवे ने हाल ही में कथित दंगा मामले के सबूत गढ़ने पर एफआईआर को रद करने की तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वहीं न्यायमूर्ति गीता गोपी ने दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी चार जजों के ट्रांसफर की सिफारिश

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी चार जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। इनमें जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान को इलाहाबाद, जस्टिस अवनीश झिंगन को गुजरात, जस्टिस राज मोहन सिंह को मध्य प्रदेश और जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। इनके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह को मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है।

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