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महाराष्ट्र : संजय राउत दोषी करार, मानहानि केस में 15 दिनों की कैद की सजा

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मुंबई, 26 सितम्बर। शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने गुरुवार को उन्हें 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से राउत के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया था।

कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्त के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

ये था मामला

मेधा सोमैया ने याचिका में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति (किरीट सोमैया) के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने के निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए थे। मेधा ने शिकायत की थी, ‘आरोपित की तरफ से मीडिया में दिए गए बयान अपमानजनक हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि खराब करने के लिए आरोप लगाए गए हैं।’

मेधा ने ये आरोप भी लगाए थे कि राउत की तरफ से दिए गए बयान बड़े टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर भी टेलीकास्ट हुए थे, जो अपमानजनक थे। कोर्ट में मेधा के वकील की तरफ से राउत के बयान और वीडियो क्लिप भी जमा किए गए थे। साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कटिंग भी कोर्ट में दाखिल की गई थी। भाजपा नेता की पत्नी का कहना था कि उनके खिलाफ दिए गए बयान प्रिंट मीडिया और चैनलों के जरिए आम जनता के बीच प्रसारित किए गए थे।

मेधा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह माटुंगा स्थित रामनारायण रुइया कॉलेज में 20 सालों से ज्यादा समय तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर थीं। उन्होंने कहा कि वह 25 से ज्यादा चैरिटेबल कामों में योगदान देती हैं। याचिका में कहा गया, ‘समाज में उनका काफी सम्मान है और शिक्षण और सामाजिक क्षेत्र में वह जाना माना नाम हैं।’

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