ठाणे, 2 फरवरी। महाराष्ट्र में ठाणे जिला प्रशासन ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित एक होटल एवं बार को दिया गया लाइसेंस रद कर दिया है। ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर के एक आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस गलत तथ्य पेश कर और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। आबकारी विभाग अब बार को सील कर सारा सामान जब्त करने की तैयारी कर रहा है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर के अवैध बार का किया था खुलासा
गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने पिछले वर्ष नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था और वह उस वक्त नाबालिग थे। इसलिए वह बार अवैध है।
मामला संज्ञान में आने के बाद आबकारी विभाग ने जारी की थी नोटिस
मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है। वानखेड़े ने हालांकि तब मंत्री के दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को उनके द्वारा प्राप्त बार के लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी की थी।
नाबालिग रहते वानखेड़े ने हासिल कर लिया था बार का लाइसेंस
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नोटिस पर उनके जवाब और मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर, 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उनकी आयु 21 साल की मान्य उम्र की बजाय 18 साल से कम थी। आदेशानुसार, लाइसेंस रद करने के लिए निषेध अधिनियम की धारा 54 लागू की गई है।
स्मरण रहे कि समीर वानखेड़े के पिछले वर्ष अक्टूबर में एक क्रूज पर छापेमारी कर वहां से मादक पदार्थ की जब्ती का दावा करने के बाद से मलिक ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इस छापेमारी के संबंध में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को आरोपित बनाया गया था।