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रहें सचेत – आधार कार्ड को लेकर बदल गए नियम, भुगतान की जाने वाली फीस में भी बदलाव

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नई दिल्ली, 1 नवम्बर। नए माह (नवम्बर) की शुरुआत के साथ ही भारतीय नागरिकों की पहचान से जुड़े सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड को लेकर भी नियम बदल गए हैं। नियमों में नए बदलाव के साथ अब आधार कार्डधारक को आधार कार्ड में किसी बदलाव के लिए आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी।

अब किसी बदलाव के लिए आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, यूजर्स के लिए प्रक्रिया को आसान और सहज बनाने के लिए अब आधार कार्डधारक की डेमोग्राफिक जानकारियों को ऑनलाइन ही अपडेट करवाया जा सकेगा। आधार कार्डधारक अब अपने नाम, एड्रेस, डेथ ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे। इसके अलावा, आधार कार्डधारकों को 31 दिसम्बर, 2025 से पहले उनका पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना आवश्यक होगा।

31 दिसम्बर से पहले पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना आवश्यक

यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, फिंगरप्रिंट और फोटो के बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये फीस के रूप में भुगतान करने होंगे। हालांकि, यदि आधार कार्डधारक की उम्र 5-7 वर्ष है और यह अपडेट पहली बार करवाया जा रहा है तो सर्विस नि:शुल्क रहेगी। इसी तरह, 15-17 वर्ष के कार्डधारकों को दो बार अपडेट करवाने की स्थिति में भी किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना होगा।

5-7 वर्ष आयु वर्ग के कार्डधारकों के लिए नि:शुल्क सुविधा

इसके अलावा,  यदि कार्डधारक एनरोलमेंट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल और ईमेल एड्रेस को लेकर डेमोग्रैफिक अपडेट करवाता है तो बायोमैट्रिक अपडेट के साथ यह नि:शुल्क होगा और अलग से करवाने पर 75 रुपये फीस के रूप में भुगतान करना होगा।

आधार कार्डधारक अपनी पहचान और एड्रेस से जुड़े प्रमाण या नाम, जेंडर और डीओबी के लिए डॉक्यूमेंट को आधार पोर्टल पर बिना किसी शुल्क के सबमिट कर सकता है। हालांकि, यह सुविधा 14 जून, 2026 तक ही नि:शुल्क रहेगी। आधार रिप्रिंट करवाने के लिए अब 40 रुपये फीस के रूप में भुगतान करने होंगे। इसके अलावा, आधार कार्ड के लिए पहले एप्लीकेंट के लिए होम एनरोलमेंट सर्विस का चार्ज 700 रुपये होगा। इसी पते पर अन्य व्यक्तियों के लिए यह चार्ज 350 रुपये प्रति व्यक्ति होगा।

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