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राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा

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नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली और शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर भेज दिया।

होली बाद 28 मार्च को दोपहर दो कोर्ट में होगी पेशी

हालांकि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड 10 दिनों के लिए मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने छह दिनों की रिमांड पर भेजा है। वह 28 मार्च को दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल की होली जेल में मनेगी।

कोर्ट के फैसले के पहले दोनों पक्षों ने कोर्ट में दलीलें दीं। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही ये सवाल भी उठाया कि जब ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी क्यों की गई है।

ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा – केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता

वहीं ईडी ने रिमांड कॉपी में कहा कि शराब नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और अनियमितताओं से अपराध की आय के उपयोग में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। ईडी ने कहा कि सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, AAP नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं।

जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश में शामिल थे और उक्त नीति में लाभ देने के बदले में उन्होंने शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली थी। रिमांड नोट में ED ने लिखा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। इसके बदले में जो पैसा आया, उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया था।

ईडी ने कहा कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया। शराब नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए विजय नायर, मनीष सिसोदिया, साउथ ग्रुप के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से बनाई गई थी।

केजरीवाल बोले – जेल से ही चलाऊंगा सरकार

फिलहाल कोर्ट की ओर से छह दिनों की ईडी रिमांड मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं स्वस्थ हूं और जेल से ही सरकार चलाऊंगा।’