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दिल्ली शराब घोटाला केस : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली, 22 मार्च। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस कड़ी में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पांच अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस तरह एक बार फिर जमानत मिलने की सिसोदिया की उम्मीदें खत्म हो गई हैं।

ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवर को सुनवाई हुई। ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी नीति से अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कम्पनियों की 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। इसके अलावा बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए।

इससे पहले मंगलवार को सिसोदिया पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और कहा कि उनके द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई मासूम कर्म नहीं, बल्कि यह साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया था।

सीबीआई की तरफ से अदालत में पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन नष्ट कर दिए क्योंकि वह चैट नष्ट करना चाहते थे। यह एक गंभीर मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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