सुल्तानपुर, 22 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने उनकी जमानत पर हुई सुनवाई में जमानत मंजूर कर कोर्ट से ही रिहाई का आदेश दिया है।
मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अपने अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल के साथ विशेष कोर्ट में हाजिर हुए तथा जमानत की मांग की। विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत 25 हजार रुपए के दो प्रतिभू व व्यक्तिगत बंधपत्र पर मंजूर कर कोर्ट से ही रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट में उनकी न्याय यात्रा को देखते हुए बचाव पक्ष ने उनकी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र भी दिया। कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य के लिए अगली तारीख नियत की है।
परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने साक्ष्य के लिए की तारीख नियत की है। सांसद राहुल गांधी की पेशी के दौरान दीवानी न्यायालय की कड़ी सुरक्षा रही। सासंद के समर्थक कोर्ट के बाहर डटे रहे।