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बंगाल शिक्षक भर्ती केस में ममता सरकार को राहत – सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक

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नई दिल्ली, 8 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर ममता बनर्जी की अगुआई वाली टीएमसी सरकार को राहत प्रदान की है। इस क्रम में शीर्ष अदालत ने मंगलवार को यह कहते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है कि कैबिनेट के फैसलों की जांच करना अदालत का काम नहीं है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें तहत वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के तहत हुई भर्ती में अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर सीबीआई जांच चल रही थी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये अतिरिक्त पद बंगाल सरकार की कैबिनेट ने मंजूर किया था और फिर राज्यपाल की मंजूरी भी ली थी।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रद किए जाने का फैसला अब भी बरकरार

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कैबिनेट के फैसलों की जांच करे। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त पदों के सृजन को अवैध करार देते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश से इतर शिक्षक भर्ती के लिए पुराना फैसला बरकरार रहने वाला है।

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शिक्षा मंत्री को जेल

वर्ष 2016 में 25,000 शिक्षकों और की नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद कर दिया था, जिसे लेकर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था और अब भी बरकरार रखा है। ये भर्ती प्रक्रिया बंगाल एसएससी के तहत की थी। हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में हुई धांधली को आधार बनाकर ये फैसला दिया था। इसी मामले में ममता सरकार के शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।

बर्खास्त शिक्षकों ने सीएम ममता से की मुलाकात

वहीं शिक्षक भर्ती को रद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीते सोमवार को कोलकाता में बर्खास्त हुए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने कहा कि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में भी व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हुआ था। लेकिन उसी जांच में अब तक किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन हमने तो शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षा मंत्री को तुरंत हटा दिया था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसके साथ ही ममता ने सवाल उठाया कि नीट धांधली में कौन जेल गया।

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