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पाकिस्तान : पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस लिए आतंकवाद के आरोप

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इस्लामाबाद, 19 सितम्बर। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटाने का आदेश दिया। मीडिया ने बचाव पक्ष के वकील फैसल चौधरी का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। हाई कोर्ट के अनुसार खान का कथित अपराध आतंकवाद के आरोपों को आकर्षित नहीं करता।

महिला न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में इमरान पर दर्ज किया गया था मामला

उल्लेखनीय है कि गत 20 अगस्त को आयोजित एक रैली के दौरान संघीय राजधानी की एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने के लिए खान के खिलाफ इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। हिरासत में यातना के दावों के बाद इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए संघीय राजधानी में उस रैली का आयोजन किया था।

टीवी चैनलों पर खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था

अपने संबोधन के दौरान खान ने महिला जज और उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी थी कि वह उन्हें नहीं बख्शेंगे। इसके अलावा इमरान ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कसम खाई थी। देश के मीडिया वॉचडॉग पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी टीवी चैनलों पर उनके लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की मारगला पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि पीटीआई प्रमुख के भाषण ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों और एक सम्मानित महिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को आतंकित और धमकी दी थी। प्राथमिकी में आगे कहा गया कि डराने-धमकाने का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका को उनके कानूनी दायित्वों को पूरा करने से रोकना था।

अंतरिम जमानत पर चल रहे थे पूर्व पाक पीएम

इमरान खान को इस मामले में 22 अगस्त को तीन दिनों के लिए ट्रांजिट जमानत के रूप में अस्थायी राहत मिली थी। बाद में अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अवधि 12 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी थी और उन्हें जमानत के रूप में 100,000 पाकिस्तानी रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

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