नई दिल्ली, 10 मई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को मंगलवार को बड़ी राहत मिली, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पांच जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी। इस दौरान पंजाब सरकार भी भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने मध्य रात्रि में हुई सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी थी।
इस महीने पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, धार्मिक नफरत फैलाने और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कथित धमकी देने के मामले में बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का भाजपा ने जमकर विरोध किया था।
बग्गा ने बीते रविवार को गिरफ्तारी से रोक पर एक वीडियो और मैसेज के जरिए कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग का धन्यवाद किया था। उन्होंने कहा था, ‘मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साथ-साथ अल्पसंख्यक आयोग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कल यह दिखा दिया कि इस देश में कानून काम करता है। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार को मुझे पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए नोटिस भेजा है, हम बगैर पगड़ी के बाहर नहीं निकल सकते है।’