नई दिल्ली, 10 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत प्रदान की और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की बेंच ने इससे पहले गत 19 जुलाई को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही आठ राज्यों में दर्ज एफआईआर दिल्ली स्थानांतरित करने की नोटिस जारी की थी।
शीर्ष अदालत में बुधवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल से बार-बार समन आ रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके बाद मनिंदर सिंह ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर देने की बात कही।
जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, ’19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर हुई है? हम सभी एफआईआर को एक साथ जोड़कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे।’ इस पर मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद करवाने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले। जज ने इस बात पर हामी भर दी।