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बुलडोजर एक्शन पर SC के फैसले को लेकर यूपी सरकार बोली – ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में, हम इसमें पार्टी नहीं…’

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लखनऊ, 13 नवम्बर। योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘बुलडोजर एक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा।

फैसला स्वागत योग्य, इससे अपराधियों के मन में कानून का भय होगा

यूपी सरकार ने कहा कि ‘बुलडोजर एक्शन’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। हालांकि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमा-ए-हिन्द बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्वाह्न बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की है। साथ ही बुलडोजर की काररवाई को लेकर गाइडलाइन भी तय कर दी है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपित होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गरमाई

इस बीच बुलडोजर काररवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूबे की राजनीति गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती ने कहा कि बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

मायावती ने कहा – बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा

मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती – राजभर

वहीं, यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है। हमारी सरकार भी करती है और विपक्ष भी स्वागत करता है। सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है, यदि किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती।

अखिलेश यादव बोले – आज के बाद उनका बुलडोजर खड़ा हो जाएगा

दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे कम फैसले होते हैं, जिसमें सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर न सिर्फ 25 लाख का जुर्माना लगाया है बल्कि, दोषी अधिकारियों पर भी काररवाई करने को कहा है, जिन्होंने निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया है। जो घर तोड़ना चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप। आज के बाद उनका बुलडोजर खड़ा हो जाएगा और किसी का घर नहीं तोड़ेगा।

जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए – अवधेश प्रसाद

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसमें शामिल अधिकारियों पर काररवाई की जाए।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी फैसले का स्वागत किया

यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ‘निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। किसी का भी गिराना संविधान सम्मत नहीं है।

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