नई दिल्ली, 28 सितम्बर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए राशनिंग झेलनी होगी। एक कनेक्शन धारक किसी भी सूरत में वर्ष में 15 से अधिक सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। महीने में भी दो से अधिक सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अब तक घरेलू गैर सब्सिडी कनेक्शन धारक अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी रीफिल प्राप्त कर सकते थे।
देश की तीनों तेल कम्पनियों के उपभोक्ताओं के लिए यह बदलाव किया गया है। जो लोग सब्सिडी वाली घरेलू गैस के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनको एक वर्ष में 12 सिलेंडर ही इस रेट पर मिल पाएंगे। अतिरिक्त आवश्यकता पर उनको गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर ही लेना होगा। इसमें राशनिंग की स्थिति है।
राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव, निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू
वितरकों ने बताया कि इस राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। उक्त निर्णय को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह कदम उन शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है, जिनमें यह कहा गया कि घरेलू गैर सब्सिडी की रीफिल कॉमर्शियल से सस्ती होने के कारण वहां उपयोग होने लगी थी।
वितरकों के अनुसार राशनिंग के तहत एक कनेक्शन पर महीने में अधिकतम दो ही सिलेंडर लिए जा सकेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में यह संख्या साल की निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी। आगरा संभाग के इंडेन वितरक संघ के अध्यक्ष विपुल पुरोहित के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता के यहां गैस का अतिरिक्त खर्च है, उसे यह साबित करते हुए तेल कम्पनी के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, तभी अतिरिक्त रीफिल की व्यवस्था हो सकेगी।