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राजस्थान सरकार ने जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को पद से हटाया, न्यायिक जांच में पाई गईं दोषी

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जयपुर 27 सितम्बर। राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को न्यायिक जांच में दोषी पाये जाने के मद्देनजर आज पद से हटा दिया। स्वायत शासन विभाग के इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सौम्या गुर्जर को उनके खिलाफ गत दस अगस्त की न्यायिक जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए तुरंत प्रभाव से सदस्यता एवं महापौर पद से हटाते हुए आगामी छह वर्ष के लिए पुर्ननिर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हैं।

तत्कालीन निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट एवं बदसलूकी के आरोप

उल्लेखनीय है कि चार जून 2021 को सौम्या गुर्जर पर तत्कालीन निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट एवं बदसलूकी के आरोप के मामले में छह जून को सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद सौम्या गुर्जर के विरुद्ध प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत प्रकरण की न्यायिक जांच कराई गई और गत 10 अगस्त को जारी न्यायिक जांच रिपोर्ट में सौम्या गुर्जर को दोषी पाया गया था।

निलंबन आदेश पर हाई कोर्ट से स्टे लेकर संभाला था कार्यभार

इस मामले को लेकर सौम्या गुर्जर ने अदालत की शरण ली। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और गत फरवरी में न्यायालय ने उनके निलंबन आदेश को स्टे कर देने से उन्होंने फिर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर का पद संभाल लिया था। हाल में उच्चत्तम न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र करते हुए याचिका का निस्तारण किया था।