भुवनेश्वर, 5 जून। ओडिशा के बालासोर (जिसे बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है) में गत दो जून को हुए भयावह रेल हादसे को लेकर एक तरफ जहां रेलवे ने ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी से इनकार करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है, वहीं बालासोर जीआरपी थाने में ‘लापरवाही से मौत’ और ‘गंभीर चोट लगने’ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
इन धाराओं में केस दर्ज
बालासोर जीआरपी थाने के एसआई पप्पू नायक की तरफ से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। नायक ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि यह दुर्घटना रेलवे की गैर-जिम्मेदारी के कारण हुई है। इस रेल हादसे को लेकर आईपीसी की धारा- 337, 338, 304-क, 34, रेलवे एक्ट 153, 154 और 175 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
डीएसपी रंजीत नायक को मिली जांच की जिम्मेदारी
शिकायत दर्ज होने के बाद डीएसपी रंजीत नायक को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दर्ददनाक हादसे में रेलवे बोर्ड ने घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, वहीं जीआरपी ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
अब तक नहीं पता चला हादसे का कारण
गौरतलब है कि हादसे को तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। इस हादसे में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 275 लोगों की मौत हुई है जबकि 1175 लोग घायल हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है तो कई घरों में चूल्हे जलने बंद हो गए हैं।
घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णण दो दिन और रात बालासोर में रहकर राहत एवं बचाव की निगरानी करने के साथ ही रेल सेवा बहाल कराने में लगे रहे। हालांकि इन सबके बीच अब तक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, यह स्पष्ट न होना अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। ऐसे में एसआई पप्पू नायक ने मामला दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसको लेकर अब हर जगह चर्चा हो रही है।