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पंजाब में नया कानून लागू – राज्यपाल ने ‘एक विधायक एक पेंशन’ बिल को दी मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

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चंडीगढ़, 13 अगस्त। पंजाब सरकार ने राज्य में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून को लागू कर दिया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार की ओर से इस बाबत प्रेषित बिल को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को खुद ट्विटर पर इस आशय की जानकारी दी।

सीएम भगवंत मान ने हिन्दी में ट्वीट करते हुए लिखा, “मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने ‘एक विधायक-एक पेंशन’ वाले बिल को मंजूरी दे दी है…सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।”

कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार विधायक बने, एक ही कार्यकाल के लिए मिलेगी पेंशन

वस्तुतः भगवंत मान सरकार के इस फैसले का असर सीधे राज्य के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों पर पड़ेगा। इन कानून के तहत अब राज्य में एक व्यक्ति चाहे, कितनी बार विधायक क्यों न चुना जाए, लेकिन उसे सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन केवल एक बार के कार्यकाल के लिए ही मिलेगी।

अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी

नए नियम के तहत अब विधायक के तौर पर हर व्यक्ति को प्रतिमाह 60 हजार की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा, चाहे वो कितनी बार भी विधायक क्यों न रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सदस्य के तौर पर सेवा करते हुए 65 साल, 75 साल और 80 साल का हो जाता है, तब वो आरंभिक पेंशन में क्रमश: 5 फीसदी, 10 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी का हकदार होगा।

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उठाई थी ‘एक विधायक-एक पेंशनकी मांग

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधायकों व पूर्व विधायकों को एक से अधिक मासिक पेंशन देने के विरोध में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वेतन वृद्धि आदि के नाम पर इस तरह का वित्तीय लाभ नैतिक और सैद्धांतिक रूप से गलत है। इसलिए एक विधायक को एक सरकारी कर्मचारी के समान पेंशन दी जानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी बार विधायक रहा हो।