नई दिल्ली, 7 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने अपनी ओर से गठित दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट गुरुवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है।
बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारणों का तथ्यों के साथ जवाब भेजा है। फिरोजपुर में पीएम सुरक्षा में जुटे सीनियर अफसरों से बात कर यह रिपोर्ट तैयार की गई है।
पूरे पंजाब में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा था
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे पंजाब में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा था। विरोध और प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैयार किया गया था। कहा गया है कि प्रदर्शन अचानक हुआ था।
गृह मंत्रालय की जांच समिति फिरोजपुर पहुंची
इस बीच पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति शुक्रवार को दिल्ली से फिरोजपुर पहुंची। टीम उस स्थान पर भी गई, जहां पीएम मोदी का काफिला 15-20 मिनट तक रुका था। इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया है। उनसे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) शिविर में पूछताछ की जाएगी।
गृह मंत्रालय की इस जांच समिति का अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना को बनाया गया है। समिति के अन्य दो सदस्य खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और विशेष सुरक्षा बल (एसपीजी) के महानिरीक्षक एस. सुरेश हैं। समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री को पंजाब दौरा रद कर बीच रास्ते से लौटना पड़ा था
गौरतलब है कि पीएम मोदी बुधवार को पंजाब दौरे पर गए थे, जहां सड़क मार्ग से हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया था। इसके चलते प्रधानमंत्री का काफिला वहां 15-20 मिनट तक रुका रहा और फिर पीएम मोदी दौरा रद कर दिल्ली लौट आए थे। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी साझा जांच की सलाह
इस बीच पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र से इस मामले की जांच के लिए संयुक्त कमेटी बनाने की सलाह दी। दरअसल, केंद्र और पंजाब सरकार ने सुनवाई के दौरान एक दूसरे की जांच कमेटी पर सवाल उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखें जाएंगे। जांच में एनआईए भी शामिल होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।