Site icon hindi.revoi.in

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश – एक सप्ताह में खोला जाए शंभू बॉर्डर

Social Share
FacebookXLinkedinInstagramTelegramWhatsapp

चंडीगढ़, 10 जुलाई। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब व हरियाणा सरकारों को आदेश दिया कि वे एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोल दें। किसान संगठनों की ओर से इस बाबत हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उल्लेखनीय है कि शंभू बॉर्डर पिछले पांच माह से बंद चल रहा है और पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है।

पिछले पांच माह से बंद चल रहा शंभू बॉर्डर

हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे और वहां से बैरिकेड हटाए। दरअसल गत 13 फरवरी से किसान पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के दिए आदेश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है और इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।

राज्य सरकार के तर्क पर कोर्ट ने कहा – वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि यदि शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए गए तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता।

किसानों ने हाई कोर्ट के आदेश का किया स्वागत

हाई कोर्ट के इस आदेश के बारे में किसान नेता मनजीत राय ने कहा, ‘हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम यहां नहीं बैठना चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम इस बारे में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे और अगले संघर्ष का एलान करेंगे।’

Exit mobile version