इस्लामाबाद, 9 अगस्त। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार को राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ को उसके पांच साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार और दो दिन सत्ता में रह सकती थी और 11 अगस्त को संसद भंग करना चाहती थी, लेकिन उसका मानना था कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी के पूर्व नेता राष्ट्रपति अल्वी निचले सदन को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने से इनकार कर सकते हैं।
‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली भंग करने के लिए एक पत्र भेजा, जिससे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो सकेगी।
नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने की सूरत में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा। यदि नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।