नई दिल्ली, 8 मार्च। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवीई) आगामी एक अप्रैल से बंद होने जा रही है। वरिष्ठ नागरिक आगामी 31 मार्च तक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की इस योजना में इन्वेस्ट कर अपने लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं।
इस पेंशन योजना में पति-पत्नी दोनों कर सकते हैं निवेश
दरअसल, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एकमुश्त राशि जमा कर खुद के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा सकती है।
इस योजना में पति-पत्नी दोनों निवेश कर सकते हैं। योजना में निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन्वेस्ट व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से किया जा सकता है। इस योजना में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी पॉलिसीधारक को मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती।
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ (आधार, पासपोर्ट आदि) की कॉपी, चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी शामिल हैं। इससे पेंशन का पैसा सीधे खाते में पहुंचता है।
क्या प्लान बंद होने के बाद पैसा मिलेगा?
सरकार ने इस योजना के लिए सरकार एलआईसी के साथ करार किया है। इसलिए इच्छुक व्यक्ति इस योजना में इन्वेस्ट के संबंध में एलआईसी कार्यालय या एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। एलआईसी ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800-227-717 पर भी कॉल करके इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।