नई दिल्ली, 2 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न दिए जाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम यह कैसे कर सकते हैं। यह नीतिगत मसला है। हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिह्न रखने के लिए नहीं कह सकते। आप इसे वापस लीजिए।’’ पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया।
शीर्ष अदालत सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया गया था।