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राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर दाखिल याचिका खारिज, याची को मिली यह छूट

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लखनऊ, 2 । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता के कथित विवाद के आधार पर सांसद के तौर पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने याची को नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उक्त मामले को उठाने की छूट दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया। याची की ओर से दलील दी गई थी कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं लिहाजा वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और लोकसभा सदस्य का पद नहीं धारण कर सकते। याची की दलील थी कि उसने अपने तर्क के समर्थन में कई दस्तावेज लगाए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याची से पूछा कि उसने अपने बारे में विस्तृत जानकारी याचिका में नहीं दी है जबकि जनहित याचिका में क्रेडेंशियल का उल्लेख करना अनिवार्य होता है।

इस पर याची का कहना था कि वह कर्नाटक का रहने वाला है, पेशे से किसान है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रह चुका है। मामले में कुछ देर की बहस के पश्चात याची ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, साथ ही नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मामला उठाने की छूट देने की भी मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।