नई दिल्ली, 1 मई। मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बुधवार को एक याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में उल्लेख किया गया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई, बशर्ते याचिका सही रूप में हो।
तत्काल सुनवाई के लिए इस अर्जी का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि यह याचिका वकीलों के संगठन ने दायर की है और गुजारिश की है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए।
इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत को स्पष्ट करते हुए मेहता ने कहा कि चुनाव जारी है तथा डीपफेक वीडियो फैलाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वकीलों के संगठन ने निर्वाचन आयोग को भी आवेदन दिया है। पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों के पास अब शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं, ऐसे में क्या याचिकाकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया है कि नहीं।
मेहता ने कहा कि वे लोग जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई की जाती है और वीडियो हटाये जाते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है क्योंकि कार्रवाई का समय 24 से 48 घंटे होता है। पीठ ने कहा कि वह बृहस्पतिवार को इस मुद्दे की पड़ताल एवं सुनवाई करेगी।