Site icon Revoi.in

बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व भारत बायोटेक को भेजी नोटिस

Social Share

नई दिल्ली, 19 मई। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके तहत कोरोनारोधी टीका कोवैक्सीन के बच्चों पर परीक्षण की अनुमति रद करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने संजीव कुमार की ओर से दाखिल इस याचिका को संज्ञान में लेते हुए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कम्पनी भारत बायोटेक व केंद्र सरकार को नोटिस जारी की है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने यह नोटिस जारी की है और केंद्र व भारत बायोटेक  को 15 जुलाई तक इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने हालांकि कोवैक्सीन के दो से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर क्लीनिकल ट्रायल के लिए गत 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि कोवैक्सीन का विकास भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने किया है। यह उन दो टीकों में शामिल है, जिन्हें भारत में अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 विषयक विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के आवेदन पर विचार विमर्श के उपरांत 2-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण की संस्तुति कर थी। तत्पश्चात भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) ने वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी थी।

इसके बाद भारत बायोटेक ने कहा था कि  525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर यह क्लीनिकल ट्रायल किया जाएगा। इन्हें भी टीके की दोनों खुराक 28 दिनों के अंतरा पर लगाई जाएंगी।