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व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है बिल

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नई दिल्ली, 5 जुलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले के तहत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल) को मंजूरी दे दी है, जिसे अब संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसी सत्र में इसे पारित भी करवाना चाहती है।

केंद्र सरकार ने नवम्बर, 2022 में बहुप्रतीक्षित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट सामने रखा था। बिल का संशोधित संस्करण केवल व्यक्तिगत डेटा पर केंद्रित है, जिससे गैर-व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

बिल के नवम्बर, 2022 संस्करण में कहा गया है कि डेटा फिड्यूशियरी बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों के लिए निर्देशित विज्ञापन का कार्य नहीं करेगी। इसका अनुपालन न करने पर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि उपयोगकर्ता को अपनी जानकारी साझा करने, प्रबंधन करने, सहमति वापस लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपना बचत बैंक खाता बंद करता है, तो बैंक को खाते से संबंधित उसका डेटा हटाना पड़ता है। इसी तरह, यदि कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष प्लेटफ़ॉर्म पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हटा देता है, तो उसका डेटा हटाना होगा क्योंकि बिल में कहा गया है कि एक डेटा फिड्यूशियरी को व्यक्तिगत डेटा केवल तब तक ही रखना चाहिए जब तक कि यह उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था।

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