नई दिल्ली, 31 जनवरी। एअर इंडिया के विमान में महिला पर कथित रूप से पेशाब करने का आरोपित शंकर मिश्रा को कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज आरोपित के हक में फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने शंकर मिश्रा को जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था उसने जो किया, वह पूरी तरह से घृणित है, जिसने नागरिक चेतना को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में इस मामले में कानूनी काररवाई होना जरूरी है।
क्या है विमान पेशाब मामला?
गौरतलब है कि पिछले वर्ष 26 नवम्बर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शंकर मिश्रा ने नशे की हालत में फ्लाइट में सफर कर रही 70 वर्षीया महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। महिला ने अपने साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया के जरिए सभी को बताया। महिला ने इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और एअर इंडिया की ओर से कोई काररवाई न किए जाने की बात कही थी। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई और छह जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।
डीजीसीए ने भी एअर इंडिया को जारी की थी नोटिस
पेशाब मामले का संज्ञान लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी की थी और घटना से निबटने के एअर इंडिया प्रबंधन के तरीके को गैर-पेशेवर करार दिया था।