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पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय का पुुलिस को निर्देश – 24 घंटे के भीतर दर्ज करें पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले की प्राथमिकी

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इस्लामाबाद, 7 नवम्बर। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के मामले में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जाए।

इमरान ने एफआईआर दर्ज न किए जाने का लगाया था आरोप

70 वर्षीय इमरान ने रविवार को कहा था कि उनकी हत्या के प्रयास के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज न करने की बात कह रहे हैं जब तक कि वह शिकायत से सेना के एक जनरल का नाम नहीं हटा देते।

पीटीआई के प्रमुख खान ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है क्योंकि कुछ लोग (कुछ नामों से) डरते हैं।

पिछले हफ्ते गुरुवार को एक रैली के दौरान दाहिने पैर में गोली लगने से घायल खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह अब लाहौर स्थित एक निजी आवास में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेगी।

प्रधान न्यायाधीश बंदियाल ने वीडियो लिंक के जरिए उच्चतम न्यायालय की लाहौर रजिस्ट्री से सुनवाई में शामिल हुए शाहकर से यह भी पूछा कि प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, ‘हमें बताओ कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘महानिरीक्षक साहिब, आप अपना काम करिए। यदि कोई हस्तक्षेप करेगा तो फिर अदालत हस्तक्षेप करेगी।’ उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज न करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए।

इस बीच, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नेता फवाद चौधरी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश को ‘न्याय की दिशा में पहला कदम’ करार दिया।

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