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मध्य प्रदेश : खंडवा में शराब के शौकीनों के लिए कोरोनारोधी टीके की दोनों डोज अनिवार्य

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खंडवा (मध्य प्रदेश), 18 नवंबर। वैसे तो दुनिया के किसी भी कोने में शराब के शौकीनों की कमी नहीं है। लेकिन विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश में खंडवा के जिला प्रशासन ने एक ऐसा अनोखा आदेश जारी कर दिया है, जो देशभर के लिए अनुकरणीय बन सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी ने जारी किया आदेश

दरअसल, खंडवा के जिला आबकारी अधिकारी आर.पी. किरार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही दुकानों से शराब खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘शराब की दुकानों पर केवल उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी, जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें मिली हैं। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें।’

किरार ने बताया कि बीते दिनों वैक्सिनेशन में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी, जिसमें यह देखा गया कि लोग वैक्सीन की दोनों डोज को लेकर उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद यह फैसला लिया गया।

खंडवा जिले में 55 देसी और 19 विदेशी शराब की दुकानें हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने इन सभी दुकानदारों को लिखित आदेश दिया है कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही शराब बेची जाए।

हमारा अनुभव बताता है कि दारू पीने वाला झूठ नहीं बोलता

इस आदेश के बाद पत्रकारों से बातचीत में जिला आबकारी अधिकारी ने एक दिलचस्प जवाब भी दिया। यह पूछे जाने पर कि शराब खरीदने वाले को दोनों डोज लग चुकी हैं या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे की जाएगी, किरार ने कहा, ‘ये तो उसकी ईमानदारी से पता चलेगा और फिर हिन्दुस्तान में अधिकतर दारू पीने वाला सही बोलता है, यह हमारा खुद का अनुभव बताता है कि। सर्टिफिकेट नहीं, जो ग्राहक बोलेगा, उसे दारू दी जाएगी।’

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