लखनऊ, 24 दिसम्बर। यूपी नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पिछले कई दिनों से चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट 27 दिसम्बर को फैसला सुना सकता है।
गौरतलब है कि 24 दिसम्बर से कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद भी हाई कोर्ट ने नगर निकाय ओबीसी आरक्षण के मामले में शनिवार को सुनवाई की। शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले कोर्ट ने याची पक्ष को सुना।
राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अमिताभ राय ने अब तक हुई बहस के दौरान कहा कि ओबीसी आरक्षण को तय करने सम्बन्धी प्रावधान म्यूनिसीपालिटी एक्ट में मौजूद है, जिसके अनुसार सर्वे के उपरांत आरक्षण जारी किया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।