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अब स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य – छात्रों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

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नई दिल्ली, 27 जुलाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रों की सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसमें नेशनल सेफ्टी कोड के अनुसार स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी होगा।

मंत्रालय के निर्देशानुसार बच्चों से संबंधित सुविधाओं का सेफ्टी ऑडिट करने के साथ-साथ कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण भी देना होगा। छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए भी स्कूलों को तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हाल ही में देश के कई हिस्सों के स्कूलों में हादसे हुए हैं, जो गंभीर चिंता की बात है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार (25 जुलाई) को राजस्थान के झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से सात बच्चों की मौत हो गई थी। इससे पहले गत 18 जुलाई को झारखंड के रांची में लगातार बारिश के बीच एक सरकारी स्कूल की छत का हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कुछ बच्चे घायल भी हुए थे।

कमियों की पहचान कर सुधार करना होगा

भविष्य में ऐसे किसी भी हादसे को रोकने के लिए प्रशासन को तैयार रहना होगा और जो भी कमियां हैं, उनकी पहचान कर सुधार के उपाय करने होंगे। मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध अधिकारियों से बिना किसी देरी के दिशा-निर्देशों को लागू करने को कहा है।

शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए ये निर्देश

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