Site icon hindi.revoi.in

डब्ल्यूएफआई विवाद : बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस में नाबालिग महिला पहलवान और पिता को नोटिस जारी

Social Share

नई दिल्ली, 4 जुलाई। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी की है। मामले में एक अगस्त को सुनवाई होगी।

अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इसपर जवाब मांगा है।

दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में लगाई थी कैंसिलेशन रिपोर्ट

दरअसल, भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद किये जाने की गुहार अदालत से लगाई थी।

बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के अलावा छह अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने यौन आरोप से जुड़े केस को एमपी-एमएमलए कोर्ट में भेजा था। इससे पहले 15 जून को दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 354, 354A, 354D लगाई थी।

एमपी-एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि चार्जशीट काफी बड़ी है,इसलिए इसे पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में सात जुलाई को सुनवाई होगी।

Exit mobile version