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मध्य प्रदेश में अब शोर प्रतिबंधित : मोहन सरकार ने मंदिर, मस्जिद व समारोह में डीजे लाउडस्पीकर पर लगाई रोक

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भोपाल, 13 दिसम्बर। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सीएम डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पद संभालते ही पहली फाइल पर दस्तखत कर बड़ा फैसला लिया। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब निर्धारित क्षमता से ज्यादा शोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर यदि निर्धारित मापदंड से ऊपर लाउडस्पीकर डीजे का इस्तेमाल होता है तो उस पर काररवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया है।

सभी जिलों में उड़न दस्तों का गठन होगा

राज्य सरकार के जारी आदेश के तहत नियम विरोध तेज आवाज में बिना अनुमति के डीजे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण और लाउडस्पीकर के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्तों का गठन होगा। उड़न दस्ते नियमित रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थान में इस्तेमाल होने वाले डीजे लाउडस्पीकर का निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन पर तीन दिनों के भीतर समुचित जांच कर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट देंगे।

शादी-समारोह में डीजे के इस्तेमाल के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी

राज्य सरकार धर्म गुरुओं से भी संवाद कर और समन्वय कर मंदिर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाने का अनुरोध करेगी और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी, जहां इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए गठित उड़न दस्तों को सप्ताह में एक बार समीक्षा कर प्रतिवेदन गृह विभाग को देने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त की जाएगी, जो पुलिस महकमे के साथ समन्वय कर रिपोर्ट लेगी। शादी और समारोह में इस्तेमाल होने वाले डीजे के लिए अब जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी।

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