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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस : मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर फैसला 28 अप्रैल तक टला

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नई दिल्ली, 26 अप्रैल। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका पर एक फैसला 28 अप्रैल तक टल गया है।

हालांकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज ईडी मामले में उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट अब 28 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा।

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसी वर्ष 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी पूछताछ की थी। ईडी ने पूछताछ के बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी के नेता ने इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी थी। पिछले महीने भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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