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अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं, जमनत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट  

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नई दिल्ली, 24 जून। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है और केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार (26 जून) को सुनवाई करने की बात कही है।

दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, ‘हाई कोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।’

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाई कोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि यदि वह हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा।

गौरतलब हैकि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गत 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया।

क्या है मामला?

दरअसल, निचली अदालत ने गत 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

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