कोलकाता, 2 जनवरी। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन सहित संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों की भांति सख्त पाबंदियों की घोषणा कर दी है, जिसमें नाइट कर्फ्यू और स्कूल-कॉलेज की बंदी भी शामिल है।
सभी बाजारों को सैनिटाइज करने की तैयारी
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने रविवार को इन प्रतिबंधों की घोषणा की, जो 15 जनवरी तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘हम सभी चैंबर्स और मार्केट कमेटी से बाजारों को सैनिटाइज करने की अपील करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जहां 5 से ज्यादा केस हैं, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। बंगाल में कुल बेड ऑक्यूपेंसी 1.5 प्रतिशत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।’
रात 10 बजे से भोर में 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक
इसके अलावा रात 10 बजे से भोर में 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों की आवाजाही और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था आज रात से ही लागू कर दी जाएगी। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।
किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे
वहीं राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जुलूस और रैलियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद
अन्य प्रतिबंधों के तहत स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां सोमवार से बंद रहेंगी। एक बार में केवल 50% कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी। पब्लिक सेक्टर सहित सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा।
लोकल ट्रेनें शाम 7 बजे बंद, मेट्रो में क्षमता 50 फीसदी की गई
लोकल ट्रेनें 50% बैठने की क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही चलेंगी। मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।
रेस्तरां, सिनेमा हाल और थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
स्वीमिंग पूल, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और वेलनेस सेंटर बंद रहेंगे। सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं। सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल एक बार में 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं।