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पूरे देश में लागू हो गया नया वक्फ कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

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नई दिल्ली, 8 अप्रैल। वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे देश में मंगलवार (आठ अप्रैल) से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की उप-धारा (2) की धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 अप्रैल, 2025 को वह तारीख नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।’

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया कैविएट

वहीं केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। इसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को भी सुना जाए।

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं

दरअसल, नए वक्फ कानून के खिलाफ कुल 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें राजनेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिकाएं भी शामिल हैं। सात अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील कपिल सिब्बल को आश्वासन दिया कि वे याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।

5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी नए वक्फ कानून को मंजूरी

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत पांच अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद पारित किया गया था। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने वक्फ विधेयक के पक्ष में और 95 सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। वहीं लोकसभा में 288 सदस्यों ने इसे समर्थन दिया जबकि 232 ने विरोध में मतदान किया।

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