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केंद्र ने जारी की नई ट्रैवल गाइडलाइंस, भारत आने पर सभी विमान यात्रियों को अब 7 दिन होम क्वारंटीन जरूरी

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नई दिल्ली, 7 जनवरी। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बीच संक्रमण के तेज फैलाव के मद्देनजर ट्रैवल गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत अब भारत आन वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कम से कम एक हफ्ते (7 दिन) होम क्वारंटीन (पृथकवास) में रहना होगा।

कोविड टेस्ट नेगेटिव आने पर ही हवाई अड्डा परिसर से बाहर निकलने की अनुमति

गौरतलब है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ रखी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बहरहाल, सबसे जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट कराना होगा। टेस्ट की कीमत का वहन यात्री करंगे। नए नियमों के अनुसार उनके टेस्ट के परिणाम नियमों के अनुकूल आने के बाद ही उन्हें हवाई अड्डा परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

7 दिन होम क्वारंटीन के बाद 8वें दिन फिर कराना होगा कोरोना टेस्ट

हालांकि कोविड टेस्ट में जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उन्हें भी सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा और 8वें दिन फिर कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही पॉजिटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को अलग जगह आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा और मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।

सभी विमान यात्रियों को 8वें दिन कराए गए कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट भी भी एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसकी निगरानी संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाएगी।

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