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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, अब सभी यात्रियों को भरना होगा स्वघोषणा पत्र

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नई दिल्ली, 11 नवंबर। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालीं अंतरराष्‍ट्रीय उडानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्‍वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्‍हें कोविड-19 की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आरटीपीसीआर टेस्‍ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। ये दिशा-निर्देश शुक्रवार से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

फर्जी घोषणा पत्र पर यात्री के खिलाफ आपराधिक काररवाई की जाएगी

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्‍येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक काररवाई की जाएगी। विमानन कम्पनियों को केवल उन्‍हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्‍वघोषणा पत्र भरा होगा तथा आरटीपीसीआर टेस्‍ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी।

बिना कोई लक्षण वाले यात्रियों को ही विमान में बैठने की अनुमति होगी

विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उन्‍हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्‍वास्‍थ्‍य नियमों के अनुसार चिकित्‍सकीय देखरेख में रखा जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी विस्तृत दिशा-निर्देश

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीकों को लेकर परस्‍पर समझौता है। इसी तरह कई ऐसे देश भी हैं, जिनका भारत के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, लेकिन वे राष्‍ट्रीय मान्‍यता प्राप्‍त या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से मान्‍यता प्राप्‍त टीके लगा चुके भारतीय नागरिकों को छूट देते हैं।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को जांच से छूट होगी

ऐसे सभी देश, जहां भारतीय लोगों को पहुंचने पर क्‍वारंटीन नहीं होना होता, उन देशों के यात्रियों को भी भारत आने पर कुछ ढील दिए जाने की अनुमति है। हालांकि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।

लिंक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट तथा एयर सुविधा पोर्टल पर उपलब्‍ध है। हालांकि जलमार्ग और सड़क के रास्‍ते आने वाले अंतरराष्‍ट्रीय यात्रियों को भी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा को छोडकर इन्‍हीं नियमों से गुजरना होगा। इन यात्रियों के लिए अभी ये सुविधा उपलब्‍ध नहीं है।

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